Bikaner Crime News
बीकानेर शहर के व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म के खुलासे के बाद, अब एक नया मामला सामने आया है, जिसमें विदेशी नागरिक को बिना पुलिस सूचना और सी-फॉर्म की प्रक्रिया के ठहराया गया। इस लापरवाही के चलते मकान मालिक के खिलाफ विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 के उल्लंघन में केस दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार, पीड़िता विदेशी महिला एक स्थानीय होटल में पार्टी के बाद दुष्कर्म का आरोप लेकर सामने आई थी। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि पीड़िता समेत दो विदेशी महिलाएं एक निजी मकान में रह रही थीं। लेकिन उस मकान के मालिक ने न तो पुलिस को इसकी जानकारी दी और न ही सी-फॉर्म भरने की अनिवार्य औपचारिकता पूरी की।
सीआईडी विशेष शाखा जोन के सब-इंस्पेक्टर भोमसिंह द्वारा व्यास कॉलोनी थाने में FIR दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने दोनों विदेशी महिलाओं से पूछताछ की है और अब मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
गौरतलब है कि भारत में कोई भी विदेशी नागरिक होटल, गेस्ट हाउस या निजी आवास में रुकता है, तो मकान मालिक या प्रबंधक को संबंधित थाने में सूचना देना और सी-फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। यह सुरक्षा और निगरानी के लिहाज से एक जरूरी कानूनी प्रक्रिया है, जिसका उल्लंघन गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।















