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तहसीलदार नोखा की सेवा में लापरवाही को लेकर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें दोषी ठहराया है और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके अलावा आयोग ने परिवादी को 5,000 रुपये परिवाद व्यय के रूप में देने का भी आदेश दिया है।
यह मामला नोखा तहसील के पटेलनगर निवासी फूलाराम बिश्नोई द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत मांगी गई प्रमाणित प्रतिलिपियों को समय पर उपलब्ध नहीं कराने से जुड़ा है। फूलाराम ने निर्धारित शुल्क के साथ आईपीओ जमा करवाए थे, बावजूद इसके तहसीलदार ने निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई। बाद में जो दस्तावेज दिए गए, वे प्रमाणित न होकर सिर्फ साधारण फोटो प्रतियां थीं। इस पर फूलाराम ने जिला कलक्टर के समक्ष अपील की और तत्पश्चात उपभोक्ता आयोग से न्याय की गुहार लगाई।
आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए तहसीलदार की सेवा में कमी पाई और उनके खिलाफ आदेश जारी किया। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस आदेश की पालना एक माह के भीतर सुनिश्चित की जाए।