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यह घटना बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ आड़सर बास की है। जहां 11 सितम्बर परेशान व्यक्ति ने जहर खा लिया। इस सम्बंध में वार्ड न 33 आड़सर के निवासी मनोज कुमार पुत्र खुशीराम ने अशोक सिपानी, रामबाबू निवासी कटक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।
याचक ने बताया कि उसका चाचा सत्यनारायण कटक में काम करते थे। आरोपित के पास के चाचा के करीब 40 लाख रूपए बकाया निकल रहे थे। कई बार तकादा करने के बाद भी आरोपित ने पैसे नहीं दिए और झूठा आरोप लगाकर फसाने का प्रयास किया। साथ ही, चाचा को मारने की भी धमकी दी। चाचा ने याचक को उसे फोन करके बताया था। जिसके चलते याचक ने अपने चाचा को गांव में बुला लिया। गांव आने के बाद भी उसके चाचा का तनाव कम नहीं हुआ और 11 सितम्बर को गायों को संभालने के लिए बाड़े में गया। जहां चाचा ने जहर का खालिया। जिसके चलते तबियत बिगड़ गई और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां पर इलाज के दौरान चाचा की मौत हो गई। श्रीडूंगरगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।