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इस संबंध में परिवादी सुजानगढ़ निवासी महेन्द्र पुत्र सुरजाराम ने लूणकरणसर थाने में मामला दर्ज कराया है। परिवादी का आरोप है कि 21 जुलाई को होटल के समीप रोडवेज बस के चालक ने गफलत और लारवाही से टक्कर मार दी जिससे प्रार्थी के भतीजे की मौत हो गई।