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आगरा की जिला अदालत ने सांसद रामशंकर कठेरिया को दी बड़ी राहत। MP/ MLA कोर्ट द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा पर अदालत ने रोक लगा दी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान जिला अदालत ने कहा, जब तक अपील का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक सजा पर रोक रहेगी। सांसद को अपील पर जमानत भी मिल गई है।
11 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। बतादें कि दो दिन पहले मारपीट और बलवे के मामले में आगरा की एमपी/एमएलए कोर्ट ने रामशंकर कठेरिया को दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, सांसद को तुरंत जमानqत भी मिल गई थी। सांसद ने MP/MLA कोर्ट के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी थी।
लोकसभा सदस्यता जाने भी खतरा
MP/MLA कोर्ट से दो साल की सजा मिलने के बाद रामशंकर कठेरिया की सांसदी पर खतरा बढ़ गया है। फिलहाल जिला अदालत ने अपील के निस्तारण होने तक सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन अपील के निस्तारण के बाद भी राशंकर कठेरिया को सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। कानून के जानकार बताते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपुल्स एक्ट 1951 की धारा 8(3) के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे दो साल या इससे ज्यादा समय के लिए सजा सुनाई जाती है तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता ख़त्म हो जाती है।