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उत्तर प्रदेश के इटावा से भाजपा के सांसद रामशंकर कठेरिया को MP/MLA कोर्ट ने शनिवार को दो साल के सजा और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। उन्हें बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी के टोरंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने का दोषी करार दिया गया।
कठेरिया केंद्रीय राज्यमंत्री भी रह चुके हैं। घटना के समय वे आगरा के सांसद थे। दो साल की सजा होने के बाद रामशंकर कठेरिया की संसद की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाने की संभावना है।
सजा सुनाए जाने के बाद रामशंकर कठेरिया बोले…
कठेरिया ने सजा सुनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, की मैं सामान्य रूप से कोर्ट के सामने पेश हुआ। कोर्ट ने आज मेरे खिलाफ फैसला दिया है। कठेरिया ने कहा, की मैं अदालत का सम्मान करता हूं, मुझे अपील करने का अधिकार है और मैं इसका प्रयोग करूंगा।