RASHTRA DEEP NEWS
झारखंड हाई कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ को लेकर टिप्पणी करने से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए आदेश दिया है कि उनके ख़िलाफ़ 16 अगस्त तक कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मामले में याचिकाकर्ता का दावा है कि राहुल गांधी ने कहा था कि ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है’ और कांग्रेस नेता के ऐसा कहने से उनकी मानहानि हुई है।
इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख़ 16 अगस्त तय की गई है और झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि तब तक राहुल गांधी के ख़िलाफ़ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। राहुल गांधी पर ये आरोप है कि साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीरव मोदी और ललित मोदी से जोड़ा था।
अपने बचाव में राहुल गांधी का कहना है कि, अपने भाषण में उन्होंने किसी की मानहानि नहीं की थी। राहुल गांधी की इस कथित टिप्पणी के बाद रांची सिविल कोर्ट के एक वकील प्रदीप मोदी ने 2019 में उनके ख़िलाफ़ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। पटना हाई कोर्ट में भी इसी तरह के एक मामले की सुनवाई चल रही है। पटना में ये मामला बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने दायर किया है। पटना हाई कोर्ट अब 12 जनवरी, 2024 को इस मामले की सुनवाई करेगा।