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मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजस्थान नगर परिषद के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को कुर्क पर लगाई रोक पर कोर्ट ने अंतरिम रोक को बढ़ा दिया है।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज विद्या प्रकाश ने यह आदेश नोखा नगर परिषद की तरफ से मिली उस जानकारी के बाद सुनाया, जिसमें कहा गया कि उसने एक कंपनी को 50.31 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश देने वाले आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले, 29 नवंबर 2024 को जिला अदालत ने बीकानेर हाउस की कुर्की संबंधी अपने पहले के आदेश पर रोक लगा दी थी। उस वक्त जज ने कहा था कि मध्यस्थता के जरिये ‘एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड’ के पक्ष में किया गया 2020 का निर्णय अंतिम रूप ले चुका है, क्योंकि निगम परिषद की अपील 2024 में पहले ही खारिज हो चुकी है। यह कहते हुए जज ने 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट में एफडीआर जमा करने की शर्त पर कुर्की पर रोक का आदेश जारी कर दिया था। हालांकि बाद में अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले साल की 7 जनवरी की तारीख निर्धारित की थी। कल जब इस पर सुनवाई हुई तो कुर्की पर रोक को बढ़ा दी। जिसके चलते अब अंतरिम रोक को 1 फरवरी तक कर दी है।