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वर्ष 1962 एवं उसके बाद फिजिकल कैजुअल्टी (सेवा के दौरान मृत्यु किसी भी कारण से हुई हो) के अंतर्गत मृत्यु होने पर पूर्व सैनिक परिवारों एवं आश्रितों को सेवारत सैनिक की मृत्यु के संबंध में आवश्यक दस्तावेज 26 नवंबर तक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन (नेवी) कंवर दिलीप सिंह ने यह जानकारी दी।