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बीकानेर: 14 साल पुराने हत्याकांड में पांच लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा…

RASHTRADEEP NEWS

परिवादी राजाराम की ओर से 17 जुलाई 2010 को पुलिस को रिपोर्ट दी गई थी कि दोपहर में वह अपने भाई छैलूसिंह के साथ बस में सवारियां लेकर नोखा से रवाना हुआ था। भामटसर व देसलसर के बीच मान्यणा प्याऊ पर पहुंचे तो वहां एक बस खड़ी थी। बस में से एकराय होकर लोग उतरे जिनके हाथों में घातक हथियार थे। उन्होंने छेलूसिंह को नीचे उतारा और उस पर हथियारों से हमला कर दिया। बीचबचाव करने वालों को भी पीटा। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल छेलूसिंह को पीबीएम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। हत्या के इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने जयसिंहदेसर मगरा निवासी गोपाल, कैलाश, बनवारी व जगदीश व रासीसर निवासी रामनिवास को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक आरोपी को 10,000 रुपए अर्थदंड भी देना होगा। यह राशि जमा नहीं कराने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

राज्य की ओर से पैरवी राजेश पंचारिया व परिवादी की ओर से पैरवी बिहारीसिंह राठौड़ व मनोज कुमार ने की। न्यायालय अपर सेशन नोखा के न्यायाधीश मुकेश कुमार ने 14 साल पुराने हत्या के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 10,000 रुपए अर्थदंड भी देना होगा

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