RASHTRADEEP NEWS – सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में जोधपुर जेल में आजीवन कारावास काट रहे आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर 31 मार्च तक सशर्त अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस एमएम सुंदरेश व राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि जमानत के दौरान वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकेगा।
बता दें, आसाराम दो जघन्य मामलों में सजा काट रहा है। आसाराम को अपने आश्रम में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में 2013 में जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार किया था। लंबी सुनवाई के बाद आसाराम को 2018 में पॉस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं, दूसरा मामला आसाराम के गुजरात स्थित गांधीनगर आश्रम का है। जहां 2013 में की एक महिला अनुयायी ने आसाराम खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। सूरत निवासी पीड़िता ने आश्रम मे बार-बार उससे बलात्कार करने का आरोप लगाया। गांधीनगर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद जनवरी 2023 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
हालांकि आसाराम के जेल से बाहर निकलने की संभावना कम है। ऐसे में अब दूसरे केस में जमानत अर्जी लगाने की तैयारी चल रही है, यह जमानत अर्जी जोधपुर हाईकोर्ट में लगाई जाएगी।