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राजस्थान के चुरु जिले में 2022 में हुई युवक की हत्या के मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व पार्षद मोहम्मद अली सहित छह आरोपियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस फैसले से मृतक के परिजनों को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इंसाफ मिला है।
जानकारी के अनुसार, 7 अगस्त 2022 को चूरू निवासी महबूब थीम ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा इकराम बाइक की सर्विस करवाने गया था। इस दौरान राजकीय नेत्र अस्पताल के पास कुछ लोगों ने लोहे के पाइप, सरिए, तलवार और बरछी से हमला कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर घायल इकराम को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस जांच और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी मो. रफीक उर्फ फीकू, मो. समीर उर्फ मंटू, साहिल खोखर, असीर खोखर, इमरान शेख को धारा 302 व 120-बी के तहत दोषी माना, जबकि पूर्व पार्षद मो. अली को धारा 120-बी में दोषी ठहराया गया। जिला एवं सेशन जज रवींद्र कुमार ने कहा कि सभी आरोपियों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और धारदार हथियारों से हमला कर युवक की जान ली।














