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विकलांग पत्नी की मौत पर पति को 10 साल का कठोर कारावास…


Rajasthan News

महिला उत्पीड़न न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने पांच साल पुराने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति मंगलचंद वाल्मिकी को 10 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह मामला झुंझुनूं निवासी परिवादी प्रवीण कुमार द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें बताया गया कि उसकी बहन रीना कुमारी ने डेढ़ साल पहले प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से ही पति मंगलचंद शराब के नशे में रीना से मारपीट करता और दहेज की मांग कर उसे लगातार प्रताड़ित करता था। 23 जुलाई 2020 को सूचना मिलने पर परिजन शिवबाड़ी पहुंचे तो रीना मृत अवस्था में मिली, उसके शरीर पर जलने के निशान थे। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।

अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों के सशक्त बयानों के साथ अपना पक्ष मजबूती से रखा। राज्य की ओर से एपीपी गणेश गहलोत ने पैरवी की। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।

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