RASHTRA DEEP NEWS। आधार कार्ड के संबंध में केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक दस साल पहले बने आधार कार्ड को अपडेट करवाना जरूरी है। इस अवधि में अपडेट करवा दिया गया है, तो अब जरूरी नहीं होगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक सत्येंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कोई भी सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल में जाकर अपना एड्रेस ऑनलाइन अपडेट कर सकता है। आधार में डेमोग्राफिक डिटेल (नाम, पता, डीओबी, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल) और बॉयोमेट्रिक्स (फिंगर प्रिंट, आईटिस और फोटोग्राफ) जैसी अन्य जानकारी नजदीक के नॉमिनेशन सेंटर से अपडेट करवा सकते हैं।आधार होल्डर, बच्चे (15 वर्ष से अधिक आयु) और अन्य जिन्हें अपने बॉयोमेट्रिक्स डिटेल, उंगलियों के निशान, आइरिश और तस्वीरों को अपडेट करने की आवश्यकता वाले को भी आधार सेंटर से अपडेट करवाना होगा। माई आधार पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज अपडेट का कार्य 14 सितम्बर तक निःशुल्क अथवा आधार सेवा केन्द्र से निर्धारित शुल्क देकर करवाया जा सकता है। 14 सितम्बर के बाद ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट करवाने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।