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जिम्बाब्वे सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत अब व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स को अपनी पहचान पंजीकृत करानी होगी और ग्रुप चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह नियम सूचना, संचार प्रौद्योगिकी, पोस्टल और कूरियर सेवाओं की मंत्री ततेंदा मवेतेरा द्वारा घोषित किया गया है। लाइसेंस की लागत $50 से शुरू होगी, जो एडमिन्स के लिए अनिवार्य रूप से लागू होगी।
सरकार का कहना है कि इस नए नियम का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली गलत जानकारी को रोकना और देश में शांति बनाए रखना है। यह कदम जिम्बाब्वे के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अनुरूप है, जिसमें यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो किसी व्यक्ति की पहचान को उजागर कर सकती है, उसे व्यक्तिगत डेटा के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स के पास सदस्यों के फोन नंबर तक पहुंच होती है, जिससे वे भी इस कानून के तहत आते हैं।
हालांकि सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर एक आवश्यक कदम बता रही है, लेकिन आलोचक इस नियम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन मान रहे हैं। इस नियम के तहत पंजीकरण के दौरान ग्रुप एडमिन्स को अपनी निजी जानकारी साझा करनी होगी, जिससे लोगों की निजता पर असर पड़ सकता है। यह नियम व्हाट्सएप के हाल ही में गलत सूचना रोकने के लिए उठाए गए कदमों जैसे ‘सर्च ऑन वेब’ फीचर के अनुरूप माना जा रहा है, लेकिन लाइसेंसिंग की अनिवार्यता ने ऑनलाइन समुदायों में बहस को जन्म दे दिया है। कई लोग इस कदम की व्यावहारिकता और इससे ऑनलाइन चर्चा पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल उठा रहे हैं।