Pakistan – पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले पंजाब सूबे की विधायिका ने पतंग उड़ाने पर स्थायी रोक लगाने के लिए एक नया कानून पारित किया ह। इस कानून के तहत पतंगबाजी करने वालों और पतंग बनाने के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया ह। यह कदम वसंत त्योहार से पहले उठाया गया है, जब पारंपरिक रूप से पतंगबाजी के जरिए वसंत का स्वागत किया जाता है।
पंजाब में पतंगबाजी के कारण होने वाले हादसों के मद्देनजर यह बैन लगाया गया है। पतंग उड़ाने के दौरान मांझे से लोगों के घायल होने की घटनाएं बढ़ गई थीं। सबसे पहले 2005 में लाहौर में इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, जब पतंगबाजी के दौरान 11 लोग घायल हो गए थे।पतंग उड़ाने पर 3 से 5 साल की कैद और 20 लाख पाकिस्तानी रुपये तक जुर्माना हो सकता है। पतंग और मांझे के निर्माताओं के लिए यह सजा और भी कड़ी है, जिसमें 7 साल तक की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।