⚪ Rajasthan bijli bill new rates
राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (RERC) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई बिजली दरों और फिक्स्ड चार्ज में संशोधन की मंजूरी दे दी है। नए आदेश से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ उद्योग जगत को भी राहत मिली है।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई दरें
- 50 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को कोई बदलाव नहीं करना होगा। दर 4.75 रुपये प्रति यूनिट ही रहेगी और फिक्स्ड चार्ज में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
- 150 यूनिट तक के उपभोग पर फिक्स्ड चार्ज को ₹250 से घटाकर ₹150 कर दिया गया है। साथ ही, बिजली दरें 6.50 रुपये से घटाकर 6 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई हैं।
- 300 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्ज बढ़ाया गया है, हालांकि यूनिट दरें कम कर राहत दी गई है।
औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए संशोधित दरें
- 50 KVA से अधिक कॉन्ट्रैक्ट डिमांड पर फिक्स्ड चार्ज ₹275 से बढ़ाकर ₹300 प्रति KVA किया गया है। यूनिट दरें 7.15 से घटाकर 6.50 रुपये की गईं।
- मीडियम इंडस्ट्री (LT-6 कनेक्शन) : फिक्स्ड चार्ज ₹130/HP से बढ़ाकर ₹150/HP, जबकि दरें 7 रुपये से घटाकर 6.50 रुपये यूनिट।
- मीडियम इंडस्ट्री (HT-3) : फिक्स्ड चार्ज ₹255/KVA से बढ़ाकर ₹275/KVA, जबकि दरें 7 रुपये से घटाकर 6.50 रुपये यूनिट।
- LT-7 (बल्क सप्लाई, मिक्स्ड लोड) : फिक्स्ड चार्ज ₹115/HP से बढ़ाकर ₹150/HP, दरें 8.05 से घटाकर 7.50 रुपये यूनिट।
- HT-4 : फिक्स्ड चार्ज ₹240/KVA से बढ़ाकर ₹300/KVA, दरें 8.05 से घटाकर 7.50 रुपये यूनिट।
- बड़े उद्योगों के लिए अब फिक्स चार्ज ₹300/KVA से बढ़ाकर ₹380/KVA कर दिया गया है। बिजली दर अब एक समान 6.50 रुपये प्रति यूनिट होगी।
इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली दर और फिक्स्ड चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनसे पहले की तरह 6 रुपये प्रति यूनिट की दर ही ली जाएगी।
राजस्थान सरकार और RERC का कहना है कि, नई टैरिफ व्यवस्था से घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और उद्योगों को प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली उपलब्ध होगी।
















