RASHTRADEEP NEWS
बीकानेर के पूर्व राजघराने के संपत्ति विवाद चल ही रहा है। इसी बीच कुछ समय पूर्व देवस्थान विभाग ने भाजपा विधायक सिद्धि कुमारी के पक्ष में फैसला दिया था। लेकिन अब देवस्थान विभाग ने अपने ही फैसले को पलट दिया है। जिसके चलते राज्यश्री कुमारी वाला ट्रस्ट को मजबूती मिल गई।
बताया जा रहा है कि, देवस्थान विभाग ने पिछले दिनों दिए अपने एक आदेश में मुंबई हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए लिखा है कि राज्यश्री कुमारी उक्त परिवार की वरिष्ठतम सदस्य हैं। ट्रस्ट में मौजूदा राज्यश्री कुमारी, मधुलिका कुमारी, रीमा हुजा एवं हनुवंत सिंह वर्किंग ट्रस्टी व सिद्धि कुमारी पंजीबद्ध ट्रस्टी देवस्थान विभाग में दर्ज है। उनके द्वारा सिद्धि कुमारी ट्रस्टी पद से हटाए जाने का प्रस्ताव बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में पारित रिकार्ड पर है। परंतु इस तथ्य को इग्नोर कर देवस्थान विभाग के अधीनस्थ कार्यालय ने अकेले सिद्धि कुमारी के अधिवक्ता के वाक्यों को सही मानकर स्वीकार किया है। जो विधि सम्मत नहीं है।
देवस्थान विभाग के आयुक्त ने अपने निर्णय में साफ कहा है कि अधीनस्थ कार्यालय ने तथ्य को इग्नोर करते हुए आदेश कर दिए, जो विधि विरुद्ध है। देवस्थान विभाग के आयुक्त वासुदेव मालावत ने पूर्व में हुए देवस्थान विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया है। इस आदेश को विधि विरुद्ध बताते हुए निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं।