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दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश पर रोक लगा दी है।
कुर्की की कार्रवाई पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अगली सुनवाई (7 जनवरी 2025) तक रोक लगा दी है। आदेश के मुताबिक ऐतिहासिक और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण बीकानेर हाउस फिलहाल राज्य सरकार के नियंत्रण में ही रहेगा। इससे सरकारी कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नोखा नगर पालिका अदालत के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को लेकर कोई फैसला या काम नहीं कर पाएगी। यानी किसी भी किस्म की खरीद बिक्री, लीज, किराया या मालिकाना हक ट्रांसफर करने आदि पर रोक लगा दी गई थी। एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50.31 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।