GST New Slabs 2025
केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने GST Council की 56वीं बैठक के बाद बड़ा ऐलान किया है। जीएसटी सिस्टम को आसान बनाने के लिए इसे नया नाम “GST 2.0” दिया गया है। अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब (5% और 18%) रहेंगे, जबकि लग्जरी और सिन् गुड्स पर अलग से 40% जीएसटी वसूला जाएगा। यह नया सिस्टम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।
किन वस्तुओं पर लगेगा 40% जीएसटी?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि विलासिता की वस्तुएं और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में रखे गए हैं। इनमें शामिल हैं –
- सभी प्रकार का एरेटेड वाटर
- कार्बोनेटेड और फ्लेवर्ड बेवरेजेज
- कैफीन युक्त ड्रिंक्स
- नॉन-अल्कोहॉलिक सॉफ्ट ड्रिंक्स
- 350cc से ज्यादा इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें
- हेलीकॉप्टर
- यॉट्स (Yachts)
- 1,200 सीसी से बड़ी पेट्रोल और 1,500 सीसी से बड़ी डीजल कारें
नई जीएसटी व्यवस्था के तहत जहां रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम होगा, वहीं लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे एक तरफ राजस्व बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ अनहेल्दी ड्रिंक्स की खपत भी घटेगी।

















