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पेट्रोल व डीजल स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश हुए जारी…


RASHTRADEEP NEWS

विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल व डीजल का स्टॉक आरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने समस्त पेट्रोल और डीजल के विक्रेताओं को 10 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में जारी आदेशानुसार चुनाव के दौरान लगे वाहनों को पेट्रोल, डीजल व ऑयल की मांगों के आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने के लिए जिले के प्रत्येक पेट्रोल पंप पर 2000 लीटर पेट्रोल व 5000 लीटर डीजल का स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं। इस आरक्षित स्टॉक में डेड स्टॉक शामिल नहीं होगा।

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