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दिल्ली की अदालत ने राजधानी में स्थित बीकानेर हाउस के लिए अटैचमेंट वारंट जारी किए हैं। बीकानेर हाउस राजस्थान के नगर पालिका की संपत्ति है। जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश के आदेश के मुताबिक, नगर पालिका 2020 में अपने खिलाफ पारित मध्यस्थता पुरस्कार का भुगतान करने में विफल रही है। अब इसका सीधा मतलब है कि बीकानेर हाउस की कुर्की की जाएगी।
दिल्ली की अदालत ने एक विस्तृत आदेश में कहा कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को कि ज्यूडी (जजमेंट डेब्टर जो नगर पालिका है) बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद अपनी संपत्ति का हलफनामा देने के निर्देश का पालन करने में विफल रही है। अदालत, डीएच (डिक्री होल्डर जो एनवाइरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड था) की ओर से की गई दलीलों से सहमत होकर,ज्यूडी की अचल संपत्ति यानी बीकानेर हाउस, नई दिल्ली के खिलाफ अटैचमेंट वारंट जारी करती है। कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि तदनुसार,ज्यूडी की अचल संपत्ति यानी बीकानेर हाउस,नई दिल्ली के लिए अटैचमेंट वारंट जारी करें। अदालत ने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश ने नगर पालिका की ओर से अदालती कार्यवाही के दौरान लगातार अनुपस्थिति पर भी प्रकाश डाला। इसके अलावा,न्यायाधीश ने नगर पालिका को 29 नवंबर को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया ताकि बिक्री की उद्घोषणा की शर्तों को तय करने के लिए निर्धारित तिथि का नोटिस लिया जा सके।