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अब प्रदेश में भी धर्मांतरण कराने वालों की खैर नहीं। जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि, भजनलाल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दे दी है। जल्द ही बिल विधानसभा में लाया जाएगा। साथ ही, इस बैठक में भरतपुर और बीकानेर शहर के विकास के लिए प्राधिकरण बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नौ नीतियों को मंजूरी दी गई है।
इस बिल में धर्मांतरण कराने वालों को एक से पांच साल की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं किसी नाबालिग का धर्मांतरण कराने पर सजा की अवधि 3 से 10 साल होगी। धर्म परिवर्तन के लिए एक नियम भी बनेगा। इसमें किसी को भी धर्म परिवर्तन की सूचना 60 दिन पहले कलेक्टर को देनी होगी।
भरतपुर-बीकानेर में विकास प्राधिकरण
बीकानेर और भरतपुर के विकास पर भी चर्चा हुई। जिसके चलते दोनो शहरों में विकास प्राधिकरण बनाने की मंजूरी दी गई है।