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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल करने को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। इसमें राहुल गांधी की नागरिकता और हाल ही में मानहानि मामले में उनकी सजा को लेकर नामांकन पर सवाल उठाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सवाल किया गया है कि चुनाव आयोग के जरिए राहुल के नामांकन को कैसे वैध माना जा सकता है। राहुल ने शुक्रवार को रायबरेली से नामांकन किया है।
राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाले व्यक्ति का नाम अनिरुद्ध प्रताप सिंह है, जिनकी ओर से वकील अशोक पांडे ने इसे दायर किया है। वकील ने रायबरेली के रिटर्निंग ऑफिसर के पास राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसमें कांग्रेस नेता की नागरिकता और उनकी सजा के आधार पर उनका नामांकन रद्द करने की मांग की गई है। राहुल गांधी को मानहानि मामले में दो साल की सजा हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
वकील अशोक पांडे ने कहा, पहली बात, राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई है. वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन अफजाल अंसारी जैसा कोई फैसला नहीं दिया है। जिसमें उन्होंने कहा हो कि वह फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल की सजा पर रोक के फैसले में चुनाव लड़ने की इजाजत मिलना शामिल नहीं है, इसलिए उन्हें अब पीछे हटना चाहिए। दूसरी बात ये है कि 2006 में एक बार राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता ब्रिटिश बताई थी। ब्रिटिश नागरिक होने के नाते वह संवैधानिक रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते। मेरी शिकायत के बाद राहुल गांधी के प्रतिनिधि को बुलाया गया और मेरी शिकायत स्वीकार कर ली गई है।