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प्रदेश में 225 वर्ग मीटर या इससे अधिक भूखंडों में वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली होगी अनिवार्य…

RASHTRADEEP NEWS

राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी कर प्रदेश में वर्षा के पानी से भूजल स्तर बढ़ाने के सम्बन्ध में राज्य जल नीति के अनुसार वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली के निर्माण को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए भवन विनियम 2020 की विनियम 10.11.1 में वर्षा जल संरक्षण एवं संचयन के आवश्यक प्रावधान किया गया है।

इसके अनुसार 225 वर्गमीटर अथवा ज्यादा क्षेत्रफल के भूखंडों में सैटबैक क्षेत्र में भू-गर्भ का जल स्तर बढ़ाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग इकाई एवं संरचना निर्मित करने का प्रावधान अनिवार्य किया है। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्रों में रीको भवन विनियमन 2021 के अनुसार 500 वर्ग मीटर एवं इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखंडों में वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली का निर्माण किया जाना अनिवार्य है। यह जानकारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के शासन सचिव समित शर्मा ने दी।

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