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राजस्थान हाईकोर्ट ने सिलेक्ट SI की पोस्टिंग पर लगाई रोक…

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राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है और इसके बाद इस भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। कोर्ट के इस आदेश के बाद चयनित SI की पोस्टिंग रोक दी है। हाईकोर्ट ने ट्रेनी SI की पासिंग आउट परेड पर रोक लगाते यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद एसआई भर्ती में चयनित को पोस्टिंग नहीं मिलेगी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने SI की पोस्टिंग पर रोक के आदेश दिए हैं।

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