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राजस्थान हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज एक मुकदमे में अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कुछ शब्दों को ‘जातिसूचक’ की श्रेणी से हटा दिया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी जैसे शब्द जातिसूचक नहीं है।
यह पूरा मामला अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विभाग के कार्मिकों से बहस से जुड़ा है, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंच गया। जस्टिस बीरेन्द्र कमार की बैंच ने सुनवाई करते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल करने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की धाराओं को हटा दिया है।