Rajasthan dry day 2025
राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए 8 जून 2025 को प्रदेश के कई जिलों में ड्राई डे घोषित किया है। यह फैसला नगर निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं में होने वाले उपचुनावों के चलते लिया गया है।
6 जून शाम 5 बजे से लागू होंगे प्रतिबंध
सरकार के आदेश के अनुसार, 6 जून को शाम 5 बजे से लेकर 8 जून शाम 5 बजे तक, यानी कुल 48 घंटे तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों और उनके 5 किमी की परिधि में शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान शराब की दुकानों को पूरी तरह बंद रखा जाएगा।
मतगणना तक बढ़ सकता है ड्राई डे
जहां पर पंच और सरपंच के चुनाव हो रहे हैं, वहां यह प्रतिबंध मतगणना पूरी होने तक लागू रहेगा। यानी इन क्षेत्रों में 8 जून को मतदान समाप्त होने के बाद भी जब तक वोटों की गिनती पूरी नहीं हो जाती, तब तक ड्राई डे प्रभावी रहेगा।
चुनावों की पृष्ठभूमि में लिया गया फैसला
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, 8 जून 2025 को नगरीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
ड्राई डे किसे प्रभावित करेगा?
- सभी शराब विक्रेता, बार, क्लब, होटेल्स
- संबंधित निर्वाचन क्षेत्र और उसके 5 किमी के दायरे में आने वाले क्षेत्र
- आम नागरिक, होटल एवं पर्यटन उद्योग


















