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राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ जयपुर द्वारा आरएएस (RAS) मुख्य परीक्षा में शामिल किए जाने को लेकर लगाए गए सभी परिवाद को खारिज कर दिया गया है। अब आर ए एस मुख्य परीक्षा किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी। आर ए एस मुख्य परीक्षा में असफल होने वाले अभ्यर्थियों ने आरपीएससी द्वारा जारी की गई उत्तर कुंजी के 150 प्रश्नों में से 90 प्रश्नों के उत्तरों को चैलेंज किया था, जिसपर खंड पीठ द्वारा दिनांक 12, 16 और 18 जुलाई को लगातार सुनवाई की गई थी।
RPSC ने रखा अपना पक्ष
आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता और कुंजी वैधता अनुभाग के अधिकारियों ने माननीय न्यायालय में उपस्थित रहते हुए सटीक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा। जिससे माननीय न्यायालय ने सही मानते हुए आरपीएससी के पक्ष में फैसला सुनाया और सभी असफल अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए याचिकाओं को खारिज कर दिया।
569 असफल अभ्यर्थियों ने किया था चैलेंज
आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह भी बताया कि अपील करने वाले 569 अभ्यर्थियों में से 476 अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा उत्तर कुंजी को चैलेंज करते हुए आपत्ति दर्ज कराने के लिए दिए गए अवसर पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आयोग के सामने नहीं दर्ज करवाई। ऐसे याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में शामिल करने से पूरी परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
150 में से 90 प्रश्नों को बनाया आधार
प्रारंभिक परीक्षा के 150 प्रश्नों में से 90 प्रश्नों को आधार बनाकर दायर की गई सभी अपीलों में दायर स्टे-प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय की खंडपीठ द्वारा खारिज किया गया है। इससे पहले मार्च 2024 में एकलपीठ के द्वारा भी 569 अभ्यर्थियों द्वारा लगाई गई 34 रिटों को खारिज किया गया था।