Jodbid Residential Scheme Bikaner
राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण RERA ने बीकानेर विकास प्राधिकरण BDA की बहुचर्चित जोड़बीड़ आवासीय योजना पर बड़ा झटका दिया है। RERA ने योजना में प्लॉट की बिक्री, बुकिंग और पट्टे जारी करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। दरअसल, BDA ने योजना शुरू करने से पहले RERA के समक्ष प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, जबकि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के अनुसार हर प्रोजेक्ट का पंजीकरण अनिवार्य है। इस कारण यह कदम दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
रेरा रजिस्ट्रार राजीव जैन ने जारी किए आदेश
BDA किसी भी तरह की बुकिंग, बिक्री व खरीद पर तुरंत रोक लगाए। साथ ही जांच पूरी होने तक पट्टा विलेख, बिक्री विलेख, आवंटन पत्र जैसी सभी प्रक्रियाएं भी बंद रहेंगी।
16 अक्टूबर तक देना होगा जवाब
RERA ने BDA अधिकारियों को 16 अक्टूबर तक सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगर समय पर पक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ तो प्राधिकरण जोड़बीड़ परियोजना की कुल लागत का 10% जुर्माना बीडीए पर ठोक सकता है।
1600 प्लॉट पर संकट
जोड़बीड़ योजना के तहत BDA ने करीब 1600 प्लॉट लॉटरी के जरिए आवंटित किए थे। इनमें से कई खरीदारों ने अग्रिम राशि भी जमा कराई है। इस बीच बड़ी संख्या में प्लॉट की खरीद-फरोख्त अनौपचारिक तौर पर भी हो रही थी। अब अचानक RERA की रोक के बाद खरीदारों और निवेशकों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।