Shri Krishna Janmabhoomi Dispute
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित घोषित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल याचिका को सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया।
हिंदू पक्ष का दावा था कि, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद मूल श्रीकृष्ण जन्मस्थान के गर्भगृह को तोड़कर बनाई गई है और इसे अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह विवादित ढांचा घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कोर्ट में आपत्ति दाखिल की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने साफ कहा कि मौजूदा स्थिति में शाही ईदगाह को विवादित ढांचा नहीं माना जा सकता। यह फैसला हिंदू पक्षकारों के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी कानूनी रणनीति को नुकसान हो सकता है।


















