Bikaner News
बीकानेर जिले के नोखा नगर पालिका अध्यक्ष नारायण झंवर को कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है। यह फैसला एडीजे मुकेश कुमार की अदालत ने चुनाव चिन्ह को लेकर दायर याचिका पर सुनाया। अदालत ने झंवर को दोषी मानते हुए उनकी अध्यक्ष पद की वैधता को रद्द कर दिया।सूत्रों के अनुसार, यह मामला चुनाव चिन्ह के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ था। जिस पर कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए यह निर्णय लिया।
इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। नारायण झंवर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, हम न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे।” इस प्रकरण ने नोखा की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। आगे देखना होगा कि उच्च न्यायालय में झंवर को राहत मिलती है या नहीं।