RASHTRA DEEP NEWS
जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा है कि जिले में प्लांट स्थापित करवाने वाली सभी नवीकरणीय ऊर्जा फर्म नियमों की पूरी अनुपालना करते हुए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने पश्चात ही कार्य करें।जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को जिला स्तरीय नवीकरणीय ऊर्जा समिति की बैठक में विभिन्न फर्म्स के प्रतिनिधियों से चर्चा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सोलर ऊर्जा का स्वच्छ पर्यावरण में अहम योगदान है। जिले में सौर ऊर्जा की व्यापक संभावनाओं के मद्देनजर यहां बड़ी संख्या में प्लांट लग रहे हैं। प्लांट लगाने के दौरान यदि पेड़ हटाए जाते हैं तो समुचित प्रक्रिया से अनुमति लेें। वृक्षों की अवैध कटाई की शिकायत पाई गई तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी फर्म अपने प्लांट की पेराफेरी में दो पंक्तियों में सघन पौधारोपण करवाना सुनिश्चित करेंगी।
जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने कहा कि प्लांट तक पहुंचने के कटानी रास्ते में अतिक्रमण या सुरक्षा सम्बंधी कोई समस्या हो तो प्रशासन को सूचना दें। प्रशासन द्वारा हरसंभव सहयोग दिया जाएगा।जिला कलेक्टर ने स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्रो, स्कूल, सब सेंटर आदि में बुनियादी सुविधा विकसित करने के लिए सोलर फर्म से सीएसआर के तहत सहयोग करने की भी अपील की। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) ओमप्रकाश सहित संबंधित फर्म्स के अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।