Bikaner speed limit update
अब बीकानेर शहर की सड़कों पर मनमानी रफ्तार से वाहन चलाना भारी पड़ सकता है। जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 8.1 के अंतर्गत पकशहर में नई अधिकतम गति सीमा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के बाद लिया गया है, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके
इन इलाकों में वाहन की गति अधिकतम 25 किमी प्रति घंटा रखी गई है:
- कोटगेट के अंदर का संपूर्ण परकोटा क्षेत्र
- नत्थूसर गेट से शीतला गेट
- जनता प्याऊ, सुथारों की गुवाड़
- सर्वोदय बस्ती, गोपेश्वर बस्ती
- गंगाशहर, भीनाशहर
30 किमी प्रति घंटा (मुख्य शहरी मार्ग एवं रिहायशी कॉलोनियाँ)
- महात्मा गांधी रोड
- रेलवे स्टेशन रोड
- अंबेडकर सर्किल से कोचर सर्किल तक
- पीबीएम हॉस्पिटल रोड, पब्लिक पार्क
- जूनागढ़ – कीर्ति स्तंभ – भीमसेन सर्किल
- चौखूंटी रोड, पवनपुरी
- जयनारायण व्यास कॉलोनी, करणीनगर, समतानगर
- भुट्टो का बास, रामपुरा बस्ती
- मुक्ताप्रसाद नगर, मुरलीधर व्यास नगर
45 किमी प्रति घंटा (नगर निगम बाहरी क्षेत्र एवं हाइवे लिंक रोड्स)
- नोखा रोड
- जैसलमेर रोड
- श्रीगंगानगर रोड
- पूगल फांटे से शोभासर (वाया सब्जी मंडी रोड)
जिला प्रशासन ने नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि नई गति सीमा का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं की संख्या कम हो और शहर में सुरक्षित यातायात सुनिश्चित किया जा सके।















