🟡 Bikaner PTI sentenced in assault case
बीकानेर जिले के नापासर थाना क्षेत्र से जुड़े सींथल गांव में हुए पुराने रंजिशी हमले के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई, साथ ही सरकारी नौकरी भी चली गई।
परिवादी बाबूलाल पुत्र मुन्सीराम ने पुलिस को दिए पर्चा बयान में बताया कि वह गांव में परचून की दुकान चलाता है। 15 दिसंबर 2004 को वह बीकानेर से सामान लाकर अपनी दुकान में रख रहा था, तभी पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि हड़मान, बाबूलाल मेघवाल, भानीराम, उदाराम, प्रेमचंद और भंवरराम एकराय होकर पहुंचे और चाकू व लाठियों से हमला कर दिया, जिससे बाबूलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी बाबूलाल मेघवाल को दोषी मानते हुए 5 साल का कठोर कारावास और ₹40,000 का क्षतिपूर्ति भुगतान की सजा सुनाई।
मामले में खास बात यह रही कि दोषी बाबूलाल मेघवाल उस समय बज्जू क्षेत्र के राउमावि बांगड़सर में पीटीआई (Physical Training Instructor) के पद पर कार्यरत था।कोर्ट के फैसले के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से उसे राज्य सेवा से पदच्युत कर दिया।















