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हनुमानगढ़ जिले के पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए नाबालिग से रेप करने के दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की।
यह है मामले
16 साल की पीडिता ने नोहर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि 30 मई 2018 की रात को वह व उसके पिता-माता खाना खाकर सो गए। रात को आरोपी उनके घर आया और उसके पिता-माता को ऐसी चीज दी कि वे उठाने से भी नहीं उठे। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसके माता-पिता और भाई को मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी उसे जबरदस्ती उठाकर घर में बने कोठे में ले गया और रेप किया। फिर संदूक में रखे 38,900 रुपए, उसकी मां के सोने के आभूषण चोरी कर लिए। इसके बाद उसे उठाकर नोहर, नोहर से हनुमानगढ़ व हनुमानगढ़ से जोधपुर ले गया। वहां से उसे पुलिस लेकर आई।
इस संबंध में 31 मई 2018 को नोहर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए तथा 16 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 35 हजार रुपए लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। परिवादी की ओर से अधिवक्ता मनीराम पारीक ने पैरवी की।