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कोर्ट ने निगम व UIT को दिए शहर में अतिक्रमण हटाने के आदेश…

RASHTRADEEP NEWS

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपने शक्तियों का विस्तार करते हुए नगर निगम और यूआईटी को आदेश दिए हैं, कि वे पूरे शहर की सड़कों, गलियों मोहल्लों में अतिक्रमण चिह्नित कर उन्हें हटाने की कार्रवाई करे। ऐसा नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारियों को अवमानना का दोषी माना जाएगा। उसके बाद से नगर निगम और यूआईटी के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं।

इन क्षेत्रों में होगा अतिक्रमण

नगर निगम भंडार से मुख्य डाकघर की तरफ, रोशनी घर चौराहा से फड़बाजार चौराहा, फड़बाजार से मुख्य डाकघर की तरफ सड़क के दोनों और बनी 50 से ज्यादा दुकानों पर अतिक्रमण है। लोगों ने दुकान के आगे अवैध तरीके से स्थाई व अस्थाई चौकियां, सीढ़ियां बनाई हुई है और काउंटर लगा रखे हैं। कुछ दुकानों के आगे अतिक्रमण निर्माणाधीन भी है। इसके अलावा मोहता चौक, बारहगुवाड़, नत्थूसर गेट, दाऊजी रोड, साले की होली, आचायों का चौक दम्माणी चौक। बाहरी कॉलोनी में पंचशती सर्किल से व्यास कॉलोनी रोड, व्यास कॉलोनी में मूर्ति सर्किल चौराहा, ढोलामारु रोड, मेडिकल कॉलेज चौराहा, रेलवे स्टेशन से रानीबाजार रोड, केईएम रोड, फड़बाजार, बड़ाबाजार, माडर्न मार्केट, तोलियासर भैरूजी गली, कोवला गली, कोटगेट के अतिक्रमण हटाए जाएंगे।

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