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बीकानेर के पूर्व राजघराने का विवाद अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को अदालत की ओर से नियुक्त कमिश्नर को लालगढ़ में प्रवेश नहीं करने दिया। गार्ड ने कहा कि, अंदर जाने की अनुमति नहीं है, आपके पास।
बताया जा रहा है कि, राज्यश्री कुमारी ने जिला न्यायाधीश के समक्ष राजमाता सुशीला कुमारी की सम्पति को खुर्द-बुर्द होने से बचाने के लिए अपील दायर की थी। इस अपील पर सुनवाई करते हुए 21 नवंबर को न्यायालय ने स्व. महाराजा डा. करणीसिंह की वसीयत से राजमाता सुशीला कुमारी को मिली सम्पति की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। इसके लिए सीनियर एडवोकेट त्रिलोचन शर्मा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। जिसके चलते 3 दिसंबर को कमिश्नर अदालत में अपना पक्ष रखेंगे।
नियुक्त कमिश्नर त्रिलोचन शर्मा शनिवार को दोपहर 12:30 बजे अधिवक्ता कमल नारायण पुरोहित, अधिवक्त सुरेन्द्र पुरोहित तथा त्रिलोचन शर्मा के दो जूनियर एडवोकेट लालगढ़ पहुंचे। जहां शिव विलास जाने के लिए लालगढ़ पैलेस के गेट पर पहुंचे तो गेट पर ताला लगाकर अंदर जानें से रोक दिया गया। कमिश्नर ने कोर्ट के आदेश की जानकारी भी दी पर नहीं जाने दिया गया। काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी मौका कमिश्नर को लालगढ़ में प्रवेश नहीं दिया गया तो मौके पर ही विधिक कार्रवाई की गई। फोटो भी लिए गए।