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RTI के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नही कराने पर प्रथम अपील अधिकारी ने सुनाया निर्णय…

RASHTRA DEEP NEWS BIKANER। SDM बज्जू के विरुद्ध जिला कलेक्टर बीकानेर ने आरटीआई की प्रथम अपील मे सुनाया निर्णय व एसडीएम को पाबंद किया है कि आगामी पंद्रह दिन में वादी के द्वारा मांगी गई समस्त दस्तावेज उपलब्ध करावे । एडवोकेट गणपतराम बज्जू ने बताया कि बज्जू निवासी ओमप्रकाश गोदारा ने आवंटन से जुड़ी फाइल की आरटीआई से नकल लेनी चाही लेकिन एसडीएम कार्यालय से उपलब्ध नही कराने पर पर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसमे जिला कलेक्टर ने निर्णय किया।

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