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दलित इंजीनियर से मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से पूर्व विधायक गिरर्राज मलिंगा को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मलिंगा को सरेंडर करने को कहा है। जस्टिस वी सुब्रमण्यम और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने गिर्राज मलिंगा की गिरफ़्तारी पर रोक के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सरेंडर करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने मलिंगा को दो सप्ताह के दौरान सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। धौलपुर के बाड़ी से कांग्रेस के पूर्व विधायक मलिंगा और उनके कार्यकर्ताओं पर मार्च 2022 में एक बिजली विभाग के सहायक अभियंता हर्षाधिपति को बुरी तरह से पीटने के आरोप लगे थे। इंजीनियर के 22 जगह से हड्डियां तोड़ी गई थी जो अब भी बिस्तर पर है।
जानिए पूरा मामला
एक ट्रांसफॉर्मर बदलने को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे तभी आरोप था कि तत्कालीन विधायक मलिंगा अपने समर्थकों के साथ सहायक अभियंता के कार्यालय में घुसकर पिटाई कर कई जगह से शरीर की हड्डियां तोड़ दी। इस मामले में केस चल रहा है। इस मामले में कई लोग अरेस्ट हो चुके हैं, एसपी समेत कई पुलिस और सरकारी अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है।















