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राजस्थान के राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने आदेश जारी कर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय Jodhpur के कुलपति प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव को उनके पद से सस्पेंड कर दिया गया है।
कुलपति प्रो. श्रीवास्तव पर वित्तीय गड़बड़ी के कई आरोप लगे थे. इसके बाद जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 (यथा संशोधित) की धारा 10(2) में प्रदत्त शक्तियों के तहत जांच करवाई गई। इसके लिए 3 दिसंबर 2024 को संभागीय आयुक्त, जोधपुर की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया था। समिति की जांच में वह दोषी पाए गए। कुलपति की पत्नी को सेवानिवृत्ति के बाद भी कई परिलाभ दिए गए थे, जिसको लेकर भी कुलपति की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हुए थे। प्रो. श्रीवास्तव ने राजस्थान की गहलोत सरकार के समय कुलपति का पद ग्रहण किया था।