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जिले के 6 पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला होगी स्थापित…

RASHTRADEEP NEWS

जिले के 6 पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किए जाने के लिए इच्छुक व्यक्ति 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

संयुक्त निदेशक (कृषि) कैलाश चन्द चौधरी ने बताया कि वर्ष 2023-24 में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना आरकेवीवाई-हैल्थ एण्ड फर्टिलिटी के अर्न्तगत बज्जू खालसा, खाजूवाला, कोलायत, लूणकरणसर, पांचू एवं पूगल में प्रयोगशाला स्थापित की जानी प्रस्तावित है। इच्छुक व्यक्ति कार्यालय संयुक्त निदेशक (कृषि) जिला परिषद से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर निर्धारित तिथि तक आवेदन जमा करवा सकते है।

उन्होंने बताया कि प्राप्त प्रस्तावों में से जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा स्क्रीनिग करते हुए प्रत्येक पंचायत समिति के एक-एक प्रस्ताव राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा चयन के लिए कृृषि आयुक्तालय को प्रेषित की जाएगी। प्रयोगशाला की विश्लेषण क्षगता लगभग 3 हजार मिटटी नमूने प्रतिवर्ष होगी। नमूना विश्लेषण राशि 300 रुपए प्रति नमूना की दर से योजना के तहत वहन की जायेगी। यदि 3 हजार नमूनों के अलावा 500 नमूने अतिरिक्त जाँच हेतु दिये जाते हैं तो ग्राम स्तरीय उद्यमी को 500 नमूनों के लिए राशि 20 रुपए प्रति नमूना की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।। इसके पश्चात ग्राम स्तरीय उद्यमी द्वारा अतिरिक्त नमूनों की जांच राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क राशि 5 रुपए प्रति नमूना पर करनी होगी।संयुक्त निदेशक ने बताया कि कुल 9 पंचायत समितियों में से 3 पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं पहले ही स्थापित है।

लाभार्थी हेतु अर्हताए, संयुक्त निदेशक (कृषि) कैलाश चंद ने बताया कि ग्राम स्तरीय उद्यमी के लिए पात्र व्यक्ति युवा होना चाहिए, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम एवं 27 वर्ष से अधिक न हो व 10 वीं विज्ञान उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर का ज्ञान हो। उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला हेतु स्वयं सहायता समूह, कृषक उत्पादक समूह, प्राथमिक कृषि साख समिति का भी नामांकन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी, उद्यमी समूह का स्वयं का भवन अथया किराये का भवन (कम से कम 4 वर्ष की लीज एग्रीमेंट) होना चाहिए।

वित्तीय सहायता एवं समय सीमा, ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु योजनान्तर्गत 1.50 लाख रु. की एक बारगी सहायता आवेदन के अनुमोदन होने के पश्चात भारत सरकार से बजट उपलब्ध होने के उपरान्त दी जायेगी। उन्होंने बताया कि उद्यमी को फंड प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर प्रयोगशाला उपकरणों, उपभोग्य सामग्री आदि के क्रय किये जाने की रसीद जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति को उपलब्ध करानी होगी।

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