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दिल्ली हाई कोर्ट ने राजस्थान फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की राहत बरकरार रखी है। जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने लोकेश शर्मा के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर लगी रोक को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया।
इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान लोकेश शर्मा की ओर से दलीलें रखने के लिए दो-तीन सप्ताह का समय मांगा गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि मामला लंबे समय से लंबित है और इस पर सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी वो वापस ले ली है।