RASHTRA DEEP NEWS
राजस्थान में रोडवेज बसों में सीनियर सिटीजन को किराए में मिल रही छूट के बावजूद उन्हें परेशान होना पड़ता है। अक्सर बसों में भीड़ अधिक होने पर सीनियर सिटीजन को सीट नहीं मिलती। वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड की बैठक में निर्णय के बाद राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अब आदेश जारी किया जिसमें रोडवेज बसों में सीनियर सिटीजन के लिए तीन सीट रिजर्व कर दी गई है।
आदेश में महिलाओं सहित अन्य सभी श्रेणी की आरक्षित सीटों के लिए नियमों की सख्ती से पालना के लिए कहा गया है। रोडवेज एमडी नथमल डिडेल के आदेश के बाद यदि कोई वरिष्ठ नागरिक, महिला विशेष योग्यजन बस में सवार है तो कंडेक्टर की जिम्मेदारी होगी कि, वह आरक्षित सीट पात्र यात्री को उपलब्ध करवाए।
बीकानेर डिपो के मुख्य प्रबंधक अंकित शर्मा ने बताया कि आरक्षित सीट संबंधित यात्री को उपलब्ध करवाने के लिए सभी ड्राइवर और कंडेक्टर को पाबंद किया गया है। उन्हें सख्त आदेश की पालना में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जिससे यात्री परेशान ना हो।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बसों में ये सीट आरक्षित रहेगी वरिष्ठ नागरिक के लिए चालक साइड की तीसरी पक्ति सीट नंबर तीन-चार ब्लू लाइन बस में तीन सीट, महिलाओं के लिए चालक के पीछे की दो लाइन में चार सीट नौ से 12 व ब्लू लाइन बसमें सीटें, विशेष योग्यजन परिचालक की सीट के पीछे तीसरी लाइन में दो सीटें, सांसद-विधायक परिचालक साइड गेट से आगे सीट नंबर एक व दो, विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सीट नंबर सात-आठ, स्लीपर कोच में स्लीपर नंबर 37 आरक्षित की गई है।