RASHTRA DEEP NEWS। तीन साल पुराने विधायक खरीद फरोख्त मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बैंच ने केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए जस्टिट चंद्र कुमार सोनगरा की एकलपीठ ने नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जबाव देने को कहा है। यह मामला विधायक खरीद फरोख्त में केन्द्रीय मंत्री के वॉइस सेंपल से जुड़ा है। मुकदमा एसीबी में दर्ज है। केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के वॉइस सेंपल के लिए एसीबी ने पहले निचली अदालत में अर्जी लगाई थी लेकिन 17 फरवरी 2023 में निचली अदालत ने अर्जी खारिज कर दी। बाद में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई और राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता घनश्याम सिंह राठौड़ इस याचिका में पैरवी की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केन्द्रीय मंत्री को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।